मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: 4000 से 8000 रु प्रति माह
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रह रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चो को कम से कम 4000 से लेकर 8000 रूपए प्रतिमाह मिलेगा जिसके लिए योग्य बच्चा आवेदन क्र सकता है।

इसके अलावा, 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने के बाद समाज में सफलतापूर्वक पुनः एकीकृत करने के लिए भी इस योजना के तहत वित्तीय और शैक्षिक सहायता दी जाती है।
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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य
- 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने के बाद वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करना।
- 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को उनके रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सहायता दो प्रकार की होती है: तथा इनकी Official Website यह है
1. प्रशिक्षण और इंटर्नशिप
- इंटर्नशिप: पात्र व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि इंटर्नशिप की अवधि के अंत तक या अधिकतम 1 वर्ष तक दी जाएगी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: सरकारी संस्थाओं में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, और अन्य पाठ्यक्रमों के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस दौरान भी 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 2 वर्ष तक देय होगी।
2. तकनीकी और उच्च शिक्षा सहायता
- शैक्षिक सहायता: नीट, जेईई या क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को 5,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- शुल्क माफी: शिक्षा के दौरान सभी शैक्षिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र बच्चों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
सहायता का प्रकार | राशि | अवधि |
---|---|---|
इंटर्नशिप सहायता | 5,000 रुपये/माह | अधिकतम 1 वर्ष |
व्यावसायिक प्रशिक्षण सहायता | 5,000 रुपये/माह | अधिकतम 2 वर्ष |
शैक्षिक सहायता | 5,000 से 8,000 रुपये/माह | पाठ्यक्रम की अवधि तक |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता
1. बाद की देखभाल के लिए:
- बच्चे ने कम से कम 5 वर्षों तक बाल देखभाल संस्थान में निवास किया हो।
- अनाथ या परित्यक्त बच्चों के मामले में निवास की अवधि के लिए पात्रता में छूट दी जा सकती है।
- वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की सुविधा अधिकतम 24 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है।
2. प्रायोजन के लिए:
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
- बच्चा अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रह रहा हो और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत न आता हो।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- बाल देखभाल संस्थान के अधीक्षक 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों की पहचान करेंगे और उनके लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेंगे।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी पात्र बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें आवेदन भरवाएंगे।
- सभी आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सूची बनाई जाएगी और समिति को भेजी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्कूल सर्टिफिकेट (मार्कशीट)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के फायदे
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ और देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों को निम्नलिखित फायदे प्राप्त होंगे:
- शैक्षिक और व्यावसायिक सहायता: बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- आवासीय शिक्षा: बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा।
- आयुष्मान कार्ड: स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा, जिससे वे निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के प्रमुख बिंदु
- अर्थिक सहायता: पात्र बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- शिक्षा: बच्चों को नीट, जेईई, और क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवा: बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य अनाथ और देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना और उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना बाल संरक्षण और देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है।